दल एक प्राधिकार-पत्र के साथ आता है, पूरा दिन आपके अभिलेख खंगालता है, एक अभिग्रहण आदेश तैयार करता है, और चला जाता है। जाते-जाते कोई अधिकारी शटर पर एक काग़ज़ चिपका देता है — "जीएसटी विभाग द्वारा सील" — और चाबियाँ अपने साथ ले जाता है। एक सप्ताह बीतता है। फिर एक महीना। कर्मचारी भीतर नहीं जा सकते, ग्राहकों को सेवा नहीं दी जा सकती, और हर पूछताछ का एक ही उत्तर मिलता है: जाँच अभी चल रही है।
जीएसटी तलाशी के दौरान परिसर सील करने की शक्ति एक ही उपधारा से आती है — सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 67(4), तथा समान शब्दों में उत्तर प्रदेश जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 67(4) — और यह शक्ति संकीर्ण है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा 10 अगस्त 2026 को दिए गए एक निर्णय ने अब स्पष्ट कर दिया है कि यह कितनी संकीर्ण है।
धारा 67(4) वास्तव में क्या कहती है
उपधारा इस प्रकार है: "उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी परिसर के द्वार को सील करने या तोड़कर खोलने, अथवा किसी अलमारी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बक्से या पात्र को तोड़कर खोलने की शक्ति होगी, जिसमें उस व्यक्ति का कोई माल, लेखे, रजिस्टर या दस्तावेज़ छिपाए जाने का संदेह हो, जहाँ ऐसे परिसर, अलमारी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बक्से या पात्र तक पहुँच से इनकार किया गया हो।"
इस शब्दावली से तीन बातें निकलती हैं, और शटर अब भी सील होने की स्थिति में इनमें से प्रत्येक महत्वपूर्ण है।
- यह कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। यह "उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी" की है — अर्थात् उस अधिकारी की जो तलाशी कर रहा है। यह शक्ति तलाशी को संभव बनाने के लिए है, तलाशी के बाद बने रहने के लिए नहीं।
- इसकी एक पूर्व-शर्त है। यह शक्ति केवल तभी उत्पन्न होती है जब पहुँच से इनकार किया गया हो। यदि आपने कार्यालय खोला, अभिलेख प्रस्तुत किए और अलमारी की चाबियाँ सौंप दीं, तो सीलिंग की शर्त कभी उत्पन्न ही नहीं हुई।
- यह छिपाव से संबंधित है। यह उस माल, लेखों, रजिस्टरों या दस्तावेज़ों को लक्षित करती है जो किसी द्वार के पीछे या किसी पात्र के भीतर "छिपाए जाने का संदेह" हो — न कि सब कुछ मिल जाने और सूचीबद्ध हो जाने के बाद समूचे परिसर को।
चार माह तक सील रहा एक कार्यालय
श्री सुरेन्द्र शर्मा बनाम असम राज्य एवं 3 अन्य (WP(C)/3035/2026, निर्णय दिनांक 10 अगस्त 2026) में याची एक कर सलाहकार थे। 1 अप्रैल 2026 को राज्य जीएसटी अधिकारियों ने 30 मार्च 2026 के प्रपत्र GST INS-01 के प्राधिकार-पत्र पर उनके कार्यालय की तलाशी ली, उसी दिन प्रपत्र GST INS-02 में अभिग्रहण आदेश जारी किया जिसमें वस्तुएँ प्रदर्श 1 से 105 तक सूचीबद्ध थीं, तथा प्रपत्र GST INS-03 में एक निषेध आदेश जारी किया जिसमें दो डेस्कटॉप, छह लैपटॉप, 426 फ़ाइलें, एक प्रिंटर, बैटरियाँ, एक इन्वर्टर, एयर कंडीशनर तथा एक रेफ़्रिजरेटर शामिल थे। इसके बाद उन्होंने कार्यालय सील कर दिया और चाबियाँ ले गए। कार्यालय चार माह से अधिक समय तक सील रहा।
विभाग का शपथपत्र पर उत्तर कोई तकनीकी उत्तर नहीं था: उसमें आरोप था कि कर सलाहकार ने फ़र्ज़ी इनपुट टैक्स क्रेडिट पारित किया था जिसमें लगभग ₹6.68 करोड़ की कर-चोरी अंतर्ग्रस्त थी, और कहा गया कि महत्वपूर्ण साक्ष्यों से छेड़छाड़ रोकने के लिए परिसर सील किया गया था। न्यायमूर्ति देवाशीष बरुआ ने अभिनिर्धारित किया कि इससे सीलिंग की रक्षा नहीं होती।
निर्णय, एक पंक्ति में: धारा 67(4) की शक्ति का प्रयोग "केवल तलाशी कार्यवाही के प्रारंभ होने पर और तब तक किया जा सकता है जब तक तलाशी कार्यवाही चल रही हो" — एक बार तलाशी अभिग्रहण के साथ समाप्त हो जाने पर, उस तलाशी के संबंध में यह शक्ति "समाप्त हो जाती है"। कार्यालय को चार माह तक सील रखना "अवैध, अनधिकृत तथा धारा 67(4) के आदेश के विपरीत" ठहराया गया, और विभाग को 12 अगस्त 2026 तक डी-सील कर कब्ज़ा लौटाने का निदेश दिया गया।
न्यायालय ने यह भी अभिलिखित किया कि विभाग के दस्तावेज़ों या शपथपत्र में कहीं भी इसका "एक शब्द" तक नहीं था कि परिसर तक पहुँच से इनकार किया गया था। सीलिंग इसी बिंदु पर विफल हुई — आरोपों की गंभीरता पर नहीं।
INS-03 भी कार्यालय को क्यों नहीं रोक सकता था
ज़मीनी स्तर पर निषेध आदेश को प्रायः भवन में रखी हर वस्तु को जकड़ने के सामान्य लाइसेंस के रूप में बरता जाता है। ऐसा नहीं है। यह धारा 67(2) के प्रथम परंतुक से आता है, जिसे सीजीएसटी नियमावली के नियम 139(4) (प्रपत्र GST INS-03) रूप देता है, और इसकी भाषा सीमित है: जहाँ ऐसे किसी माल का अभिग्रहण करना व्यवहार्य न हो, वहाँ अधिकारी माल के स्वामी या अभिरक्षक को यह निदेश दे सकता है कि वह उस माल को न हटाए, न उससे अलग हो, और न अन्यथा उसका व्यवहार करे।
इससे दो सीमाएँ निकलती हैं। परंतुक केवल माल की बात करता है — दस्तावेज़ों, बहियों या वस्तुओं की नहीं। और धारा 67(2) माल के अभिग्रहण की अनुमति केवल तभी देती है जब वह "अधिहरण के दायी" हो, जो धारा 130 के अधीन ऐसे विषयों पर निर्भर करता है जैसे कर-अपवंचन के आशय से माल की आपूर्ति या प्राप्ति, अथवा ऐसे माल का लेखा न रखना जिस पर कर देय है। इसी तर्क पर न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, 426 फ़ाइलें, रेफ़्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इन्वर्टर तथा बैटरियाँ — जो एक परामर्श-कार्यालय के कार्यसाधक उपकरण हैं, उसका स्टॉक-इन-ट्रेड नहीं — "किसी भी परिस्थिति में अधिहरण के दायी माल नहीं कहे जा सकते", और निषेध आदेश अपास्त कर दिया।
अभिगृहीत अभिलेख आपके पास छोड़े जाने के लिए नहीं होते
इस मामले की एक दूसरी विशेषता प्रायः दोहराई जाती है। 105 प्रदर्श अभिगृहीत करने के बाद अधिकारियों ने उनकी अभिरक्षा करदाता को ही यह निदेश देकर लौटा दी कि वह उनका व्यवहार न करे — और फिर उनके चारों ओर कार्यालय सील कर दिया। न्यायालय ने इसे विभाग के विरुद्ध पढ़ा: धारा 67(2) का द्वितीय परंतुक अपेक्षा करता है कि अभिगृहीत दस्तावेज़, बहियाँ या वस्तुएँ "ऐसे अधिकारी द्वारा केवल तब तक ही रखी जाएँगी जब तक आवश्यक हो" — उनके परीक्षण के लिए तथा अधिनियम के अधीन किसी जाँच या कार्यवाही के लिए। अभिरक्षा लौटा देना यह दर्शाता था कि सामग्री अब आवश्यक नहीं थी; और यदि आवश्यक थी, तो उसका स्थान अधिकारी की अभिरक्षा थी, न कि किसी और के शटर पर लगी सील के पीछे।
जब आपके परिसर से अभिलेख ले जाए गए हों, तब दो अन्य उपधाराएँ ध्यान में रखने योग्य हैं:
- धारा 67(3) — वे दस्तावेज़, बहियाँ या वस्तुएँ जिन पर नोटिस जारी करने के लिए निर्भरता नहीं की गई, उस नोटिस के जारी होने के तीस दिन के भीतर लौटाई जानी चाहिए।
- धारा 67(5) — जिस व्यक्ति की अभिरक्षा से दस्तावेज़ अभिगृहीत किए गए, वह किसी प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में उनकी प्रतियाँ बनाने या उद्धरण लेने का हक़दार है, जब तक कि उचित अधिकारी की राय में ऐसा करने से जाँच पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो। इस मामले में न्यायालय ने विभाग को ठीक इसी आधार पर प्रतियों के अनुरोध पर विचार करने का निदेश दिया।
जहाँ माल अभिगृहीत हुआ हो, वहाँ धारा 67(6) सहपठित नियम 140 प्रपत्र GST INS-04 में बंधपत्र तथा लागू कर, ब्याज और शास्ति के बराबर बैंक गारंटी पर अनंतिम रूप से मुक्ति की अनुमति देती है; और धारा 67(7) अपेक्षा करती है कि यदि अभिग्रहण के छह माह के भीतर कोई नोटिस जारी न हो तो अभिगृहीत माल लौटाया जाए — यह अवधि उचित अधिकारी पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर अधिकतम छह माह और बढ़ा सकता है। विभाग ने तर्क दिया कि करदाता को बस उन छह माह की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए थी। न्यायालय का उत्तर था कि शिकायत परिसर की सीलिंग के विषय में थी — और वह धारा 67(4) से शासित है, अन्य किसी प्रावधान से नहीं।
यदि आपका परिसर अब भी सील है
यह आदेश क्या नहीं करता
डी-सीलिंग आदेश की सीमाओं के विषय में स्पष्ट दृष्टि रखना उचित है। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित नहीं किया कि जाँच दूषित थी, कि आरोप निराधार थे, या कि अभिगृहीत सामग्री लौटानी ही होगी; उसने विभाग को स्पष्ट रूप से यह स्वतंत्रता दी कि डी-सीलिंग के समय वह अभिगृहीत प्रदर्शों की अभिरक्षा ले सकता है, एक नया अभिग्रहण आदेश जारी करके जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा। जो अपास्त हुआ वह था परिसर की सील का दीर्घकालिक साक्ष्य-भंडार के रूप में प्रयोग, तथा ऐसे माल पर निषेध आदेश जो कभी अधिहरण-योग्य था ही नहीं। और डी-सीलिंग की रिट उस कारण-बताओ नोटिस का उत्तर नहीं देती जो आगे आ सकता है — वह गुण-दोष पर एक अलग संघर्ष है।
यह निर्णय गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है, अतः उत्तर प्रदेश में यह बाध्यकारी नहीं बल्कि प्रत्ययकारी है। किंतु धारा 67(4) सीजीएसटी अधिनियम तथा यूपी जीएसटी अधिनियम में समान शब्दों में है, और तर्क प्रावधान के पाठ पर आधारित है, किसी स्थानीय बात पर नहीं। यदि आपका परिसर सील है, तो उत्तर प्रायः विभाग के अपने ही अभिलेख में मिलता है — क्या पहुँच से इनकार अभिलिखित था, INS-03 के अनुलग्नक में क्या सूचीबद्ध है, और अभिगृहीत सामग्री किसकी अभिरक्षा में है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनकी जाँच काग़ज़ात सामने रखकर की जानी चाहिए।
क्या जीएसटी तलाशी के बाद आपके व्यावसायिक परिसर अब भी सील हैं?
यदि किसी जीएसटी अथवा राज्य कर दल ने लखनऊ या उत्तर प्रदेश में कहीं भी परिसर सील किया है, तो दीक्षित लीगल पंचनामा सहित INS-01, INS-02 तथा INS-03 की एक साथ जाँच कर सकता है और अभ्यावेदन तथा आवश्यकता होने पर डी-सीलिंग हेतु रिट पर परामर्श दे सकता है।
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