जीएसटी विधि  ·  लखनऊ  ·  सितम्बर 2026

मृत प्रोप्राइटर के नाम जारी जीएसटी नोटिस अकृत है —किंतु दायित्व समाप्त नहीं होता

लेखक: अधिवक्ता एस.सी. दीक्षित  ·  लखनऊ उच्च न्यायालय  ·  सितम्बर 2026  ·  9 मिनट का पठन

यह उन पत्रों में से एक है जो किसी परिवार को सबसे अधिक व्यथित करते हैं। पिता अथवा पति एक प्रोप्राइटरशिप चलाते थे — कोई व्यापारिक फर्म, कोई छोटी इकाई, कोई ठेकेदारी का काम — और दो, तीन, कभी-कभी पाँच वर्ष पूर्व उनका देहांत हो गया। दुकान बहुत पहले बंद हो चुकी है। तभी जीएसटी विभाग से एक माँग आती है, उन्हीं के नाम संबोधित, उस कर-अवधि के लिए जब वे जीवित थे। कभी यह फॉर्म DRC-01 में एक नोटिस होता है; कभी परिवार को इसका पता तभी चलता है जब वसूली की सूचना बैंक तक पहुँच जाती है।

स्वाभाविक प्रवृत्ति या तो भुगतान कर देने की होती है, या नोटिस की उपेक्षा करने की — इस विचार से कि जिस व्यक्ति के नाम वह है, वे अब जीवित ही नहीं हैं। दोनों ही धारणाएँ, अलग-अलग कारणों से, गलत हैं। सही स्थिति इन दोनों के बीच है, और उसे समझने के लिए दो बातों को अलग-अलग रखना आवश्यक है: कार्यवाही की वैधता, और दायित्व का बना रहना

न्यायालय क्या कहते रहे हैं

24 अगस्त 2026 को झारखंड उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ (कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपब्रत चक्रवर्ती तथा न्यायमूर्ति दीपक रोशन) ने जय माँ दुर्गा एंड कं. बनाम प्रधान आयुक्त [W.P.(T) संख्या 6343/2026] का निर्णय किया। प्रोप्राइटर का देहांत 17 जनवरी 2019 को हो चुका था; उनके विधिक प्रतिनिधि ने पंजीकरण रद्द करने का आवेदन दिया था तथा मृत्यु प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया था। इसके बावजूद विभाग ने मृत प्रोप्राइटर के नाम ही निर्धारण आदेश तथा अपीलीय आदेश पारित कर दिए। न्यायालय ने दोनों आदेश निरस्त करते हुए कहा कि मृत व्यक्ति के विरुद्ध किया गया आदेश अकृत होगा — साथ ही विभाग को यह स्वतंत्रता दी कि वह विधि के अनुसार विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध अपना दावा आगे बढ़ा सकता है।

उत्तर प्रदेश के करदाता के लिए अधिक प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ का अमित कुमार सेठिया (मृत) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [रिट टैक्स संख्या 917/2025, निर्णय दिनांक 2 अप्रैल 2025] है। वहाँ अप्रैल 2021 में प्रोप्राइटर के देहांत के लगभग दो वर्ष पश्चात ₹21 लाख से अधिक की माँग का धारा 73 का नोटिस जारी किया गया था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 93 केवल इस विषय से संबंधित है कि दायित्व कौन वहन करेगा; वह मृत व्यक्ति के विरुद्ध कर-निर्धारण करने का प्राधिकार ही नहीं देती। कोई भी निर्धारण करने से पूर्व नोटिस विधिक प्रतिनिधि को जाना चाहिए।

नियम, एक पंक्ति में: ऐसे व्यक्ति के नाम जारी कारण-बताओ नोटिस अथवा माँग आदेश, जो जारी होने की तिथि पर पहले ही दिवंगत हो चुका हो, कोई सुधार-योग्य अनियमितता नहीं है — वह शून्य है, क्योंकि प्राधिकारी के समक्ष उत्तर देने के लिए कोई व्यक्ति है ही नहीं। उपचार यह है कि उसे निरस्त कराया जाए, न कि उसे वैध मानकर उत्तर दिया जाए।

धारा 93 वास्तव में क्या उपबंधित करती है

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 93 का शीर्षक है "कुछ मामलों में कर, ब्याज अथवा शास्ति देने के दायित्व से संबंधित विशेष उपबंध"। इसकी पहली उपधारा मृत्यु से संबंधित है, और उसमें किया गया विभेद परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है:

इससे दो परिणाम निकलते हैं। दायित्व प्रोप्राइटर के साथ समाप्त नहीं होता। किंतु जहाँ व्यवसाय बंद हो चुका था, वहाँ उत्तराधिकारी संपूर्ण माँग के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है: सीमा वही है जो वास्तव में विरासत में प्राप्त हुआ — यह एक ऐसा बचाव है जिसे अभिवचन तथा प्रमाण द्वारा सिद्ध करना होता है, और प्रायः फ़ाइल का सबसे मूल्यवान बिंदु यही होता है।

मृत व्यक्ति के नाम भेजे गए नोटिस की त्रुटि समय और एक नई सुनवाई दिलाती है। वह कर को समाप्त नहीं करती।

विभाग पुनः आरंभ कर सकता है — किंतु विधिवत्

परिवार कभी-कभी अनुकूल आदेश को मामले का अंत मान लेते हैं। प्रायः ऐसा नहीं होता। मद्रास उच्च न्यायालय ने वी. दमयंती बनाम अधीक्षक, जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क [W.P.(MD) संख्या 10000/2026, निर्णय दिनांक 16 जून 2026] में अभिनिर्धारित किया कि जहाँ व्यवसाय बंद हो चुका था और प्रोप्राइटर के जीवनकाल में कोई नोटिस जारी नहीं हुआ था, वहाँ भी धारा 93 के साथ पठित धाराओं 73, 74 अथवा 74क के अंतर्गत विधिक उत्तराधिकारी के विरुद्ध नई कार्यवाही आरंभ की जा सकती है — ऐसे मामले में दायित्व फिर भी विरासत में प्राप्त संपदा तक ही सीमित रहेगा।

किंतु विभाग को यह विधिवत् करना होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने छोटू देवी बनाम भारत संघ [डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11576/2026, निर्णय दिनांक 24 जुलाई 2026] में एकल प्रोप्राइटर की मृत्यु के अगले ही दिन पारित आदेश निरस्त करते हुए अभिनिर्धारित किया कि धारा 93 के अंतर्गत दायित्व विधिक उत्तराधिकारी पर उसे स्वतंत्र नोटिस दिए बिना तथा सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना नहीं थोपा जा सकता — यह निर्वचन धारा 75(4) के अनुरूप है, जो जहाँ कहीं भी प्रतिकूल निर्णय विचाराधीन हो वहाँ सुनवाई अपेक्षित करती है। अतः उत्तराधिकारी को माँग को गुण-दोष पर चुनौती देने का वास्तविक, नया अवसर मिलता है, और नोटिस की उपेक्षा करने पर वह अवसर खो जाता है।

अनुपालन पक्ष: परिवार को क्या करना चाहिए

इनमें से अधिकांश विवाद टाले जा सकते हैं। ये इसलिए उत्पन्न होते हैं कि पंजीकरण यथावत् बना रहता है, विवरणियाँ दाखिल होना बंद हो जाती हैं, पोर्टल एक ऐसे लॉगिन पर नोटिस बनाता रहता है जिसे कोई देखता ही नहीं, और फ़ाइल अंततः एक माँग का रूप ले लेती है। वैधानिक मार्ग संक्षिप्त तथा भली-भाँति प्रलेखित है।

1
फॉर्म GST REG-16 में रद्दीकरण हेतु आवेदन करें धारा 29(1)(क) व्यवसाय के अंतरण पर किसी भी कारण से, जिसमें "प्रोप्राइटर की मृत्यु" सम्मिलित है, रद्दीकरण की अनुमति देती है तथा विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा आवेदन दाखिल करने की छूट देती है। नियम 20 के अंतर्गत यह आवेदन घटना के तीस दिनों के भीतर अपेक्षित है, जिसमें कारण "एकल प्रोप्राइटर की मृत्यु" अंकित हो तथा मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न हो।
2
यदि व्यवसाय जारी रहेगा, तो उत्तराधिकारी का पंजीकरण कराएँ धारा 22(3) के अंतर्गत अंतरिती अथवा उत्तराधिकारी अंतरण या उत्तराधिकार की तिथि से पंजीकरण के लिए दायी है। फॉर्म GST REG-01 में कारण "प्रोप्राइटर की मृत्यु" दिया जाता है; फिर पुराने पंजीकरण के REG-16 में नया GSTIN अंकित किया जाता है, जिससे दोनों जुड़ जाते हैं।
3
अप्रयुक्त क्रेडिट फॉर्म GST ITC-02 से अंतरित करें — रद्दीकरण से पूर्व नियम 41(1) तथा परिपत्र संख्या 96/15/2019-GST दिनांक 28 मार्च 2019 स्पष्ट करते हैं कि एकल प्रोप्राइटर की मृत्यु व्यवसाय का अंतरण है, तथा जिस पंजीकरण को रद्द किया जाना है उसके संबंध में ITC-02 दाखिल किया जाना चाहिए। क्रम महत्वपूर्ण है: पहले ITC-02, उसके बाद रद्दीकरण।
4
पोर्टल तथा पंजीकृत पते पर दृष्टि बनाए रखें जब तक फॉर्म GST REG-19 में रद्दीकरण का आदेश नहीं हो जाता, पुराने GSTIN पर नोटिस अपलोड होते रहते हैं। जहाँ व्यवसाय जारी रखा जाता है, वहाँ धारा 85(1) अंतरक तथा उत्तराधिकारी को अंतरण तक के बकाया के लिए संयुक्त एवं पृथक् रूप से दायी बनाती है, और धारा 93(1)(क) दायित्व उसी पर स्थिर करती है जो व्यवसाय आगे चलाता है।

जहाँ आदेश पहले ही पारित हो चुका हो

यदि मृतक के नाम माँग आदेश अथवा वसूली सूचना पहले ही आ चुकी है, तो कार्य विधिक होने से पहले तथ्यात्मक है। मृत्यु की तिथि को नोटिस तथा आदेश की तिथियों के सामने रखिए। देखिए कि विभाग को कभी सूचित किया गया था या नहीं — रद्दीकरण आवेदन के साथ दाखिल मृत्यु प्रमाणपत्र, रेंज कार्यालय को भेजा गया पत्र, किसी परिजन की उपस्थिति — ये सब अभिलेख का भाग हैं, और झारखंड के मामले में तात्विक सिद्ध हुए। यह स्थापित कीजिए कि व्यवसाय जारी रखा गया था या बंद कर दिया गया, क्योंकि धारा 93(1)(क) तथा धारा 93(1)(ख) के परिणाम अत्यंत भिन्न हैं; यदि बंद हो चुका था, तो वास्तव में प्राप्त संपदा का मूल्यांकन कीजिए।

इसके बाद समय ही मंच तय करता है। धारा 107 के अंतर्गत अपील आदेश की संसूचना से तीन माह में होती है, जो पर्याप्त कारण पर एक माह और बढ़ाई जा सकती है। जहाँ वह अवधि बीत चुकी हो — और प्रायः बीत ही चुकी होती है, क्योंकि किसी दिवंगत व्यक्ति के लॉगिन को कोई देख नहीं रहा था — वहाँ अकृतता का बिंदु सामान्यतः उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में उठाया जाता है, और यही मार्ग उपर्युक्त प्रत्येक निर्णय में अपनाया गया। पी.बी. सेठी प्लास्टिक्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ठीक इसी स्थिति में, अपील के कालबाधित होने के आधार पर खारिज हो जाने के पश्चात, धारा 73 का आदेश निरस्त किया था।

इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है, किंतु यह समय-संवेदी तथा अभिलेख-आधारित कार्य है, और बैंक खाता कुर्क होने से पहले कहीं अधिक सरल है। जहाँ किसी प्रोप्राइटरशिप ने अपने प्रोप्राइटर को खो दिया हो और जीएसटी फ़ाइल अब भी खुली हो, वहाँ कागज़ात की समय रहते जाँच — पंजीकरण की स्थिति, विवरणियाँ, पोर्टल पर अपठित पड़े नोटिस — प्रायः वही अंतर है जो एक ऐसी त्रुटि, जिसे अब भी उठाया जा सकता है, और एक ऐसी माँग के बीच है जो चुपचाप अंतिम हो चुकी है।

क्या किसी दिवंगत प्रोप्राइटर के नाम जीएसटी नोटिस आया है?

यदि लखनऊ या उत्तर प्रदेश में किसी पारिवारिक व्यवसाय को किसी दिवंगत प्रोप्राइटर के नाम संबोधित कारण-बताओ नोटिस, माँग आदेश अथवा वसूली सूचना प्राप्त हुई है, तो दीक्षित लीगल तिथियों तथा अभिलेख की जाँच कर सकता है, रद्दीकरण एवं उत्तराधिकार संबंधी दाखिलों पर परामर्श दे सकता है, और यह तय कर सकता है कि उत्तर अपील में है या रिट याचिका में।

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अधिवक्ता एस.सी. दीक्षित

लखनऊ उच्च न्यायालय  ·  अवध बार एसोसिएशन  ·  1999 से प्रैक्टिसरत

यह लेख सामान्य विधिक जानकारी है, जो 2 सितम्बर 2026 तक अद्यतन है, और यह विधिक सलाह अथवा किसी प्रकार का याचन नहीं है। किसी भी विशिष्ट मामले के परिणाम मृत्यु की तिथि, व्यवसाय जारी रखा गया या बंद किया गया, विभाग को क्या और कब बताया गया, तथा उत्तराधिकार में प्राप्त संपदा के मूल्य पर निर्भर करते हैं; वैधानिक उपबंध, प्रपत्र तथा किसी निर्णय की स्थिति बदल सकती है। कृपया कार्रवाई करने से पूर्व मूल अधिनियम एवं नियमों तथा आधिकारिक CBIC और GST पोर्टल पर, या किसी अधिवक्ता से, वर्तमान स्थिति की पुष्टि कर लें। इस लेख को पढ़ने मात्र से अधिवक्ता–मुवक्किल संबंध स्थापित नहीं होता। यह लेख एआई सहायता से तैयार किया गया है तथा प्रकाशन हेतु दीक्षित लीगल द्वारा समीक्षित है।